डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बैंकों की जवाबदेही पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर हैरानी जताई। रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने पूछा कि ऐसी ठगी में बैंक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। कोर्ट ने संकेत दिया कि बैंकों की लापरवाही साबित होने पर पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड के मामलों पर सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ऐसे मामलों में लोगों के ठगे जाने पर हैरानी जताई।
रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट ने सवाल उठाया कि बैंक इन मामलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। सुनवाई में यह भी कहा गया कि अगर बैंक की लापरवाही सामने आती है तो उसे हर्जाना देना चाहिए।
विज्ञापन अपने कारोबार का विज्ञापन यहाँ दीजिए पूरे देश के पाठकों तक पहुँचिए — 9675675675इस टिप्पणी को डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए बैंकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
स्रोत: Hindustan
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